प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण संस्थान की समय-सारणी के अनुसार नियमित रूप से प्रशिक्षण में भाग लेंगे। प्रशिक्षु प्रशिक्षण संस्थान से पास या पीटीओ के लिए पात्र नहीं हैं। संस्थान में अपने प्रशिक्षण के दौरान उपकरण या फिटिंग को हुई किसी भी क्षति या हानि के लिए प्रशिक्षु जिम्मेदार होगा। प्रशिक्षुओं को भारतीय रेलवे कर्मचारी नहीं माना जाएगा और वे किसी भी दुर्घटना मुआवजे के हकदार नहीं होंगे। कारण छात्र या उनकी संपत्ति। प्रशिक्षु अपने प्रशिक्षण एवं प्रशिक्षुता के दौरान प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासनिक नियंत्रण एवं अनुशासन में रहेंगे।